बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कानूनी प्रक्रिया के तहत होंगे एक्शन
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर आज यानी मंगलवार को रोक लगा दी है। यह रोक 01 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगह आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता। यह असंवैधानिक था, यह लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट को इस निर्देश के लिए धन्यवाद देता हूं जिसने बुलडोजर को रोक दिया है। सीएम, यूपी सरकार और बीजेपी के लोगों ने 'बुलडोजर' का महिमामंडन किया जैसे कि यह न्याय है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर रुक जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से होगा।