मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भरी हामी! ED और CBI को जारी किया नोटिस, 29 जुलाई को होगी सुनवाई

Update: 2024-07-16 07:56 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया के एडवोकेट विवेक जैन की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और मुकदमा उसी चरण में है, जिस चरण में यह अक्टूबर, 2023 में था, जब उन्हें मुकदमे की प्रगति नहीं होने पर वापस आने की स्वतंत्रता दी गई थी।

मनीष सिसोदिया ने 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वह आबकारी नीति घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी और 9 मार्च को क्रमशः सीबीआई और ईडी ने पहली बार गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

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