मानहानि मामले में संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Update: 2024-09-26 07:32 GMT

मुंबई। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था।

बता दें बीते साल संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ में हुए 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद संजय के आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। झूठा आरोप लगाने को लेते हुए किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

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