दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका की हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्यों पूछा कि एक ही याचिका क्यों दायर की

Update: 2024-08-29 08:37 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आरोप तय करने के आदेश के साथ कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की।

हाई कोर्ट ने कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने की मांग वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने के लिए समय दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि बृजभूषण सिंह की याचिका उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होने के बाद मामले को पूरी तरह से रद्द करने की एक परोक्ष याचिका प्रतीत होती है।

कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद के वकील से दो सप्ताह में एक संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

बता दें कि महिला पहलवानों द्वारा लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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