दिल्ली हाई कोर्ट से पी चिदंबरम को राहत, एयरसेल-मैक्सिस मामले की कार्यवाही पर लगी रोक, जानें कब होगी अगली सुनवाई

Update: 2024-11-20 08:59 GMT

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से आज बुधवार को राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी कर चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगा है। जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी द्वारा उनके और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

बता दें कि यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

ईडी का आरोप है कि जब 3,500 करोड़ रुपये का एयरसेल-मैक्सिस सौदा हुआ था, उस समय चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति ने सौदे के लिए FIPB की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ रिश्वत ली थी। सीबीआई और ईडी दोनों ने ही जुलाई 2018 में मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दोनों को आरोपी बनाया था।

वहीं न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही स्थगित रहेगी। मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेंगे।

चिदंबरम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और वकीलों अर्शदीप सिंह खुराना और अक्षत गुप्ता ने दलील दी कि विशेष न्यायाधीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में धन शोधन के कथित अपराध के लिए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय लोक सेवक थे।

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