सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम! काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मस्जिद के अंदर 'वज़ुखाना' क्षेत्र के सील क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश जारी किए। कहा जाता है कि एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में "शिवलिंग" पाया गया था।
वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, ''आज, सील किए गए क्षेत्र की एएसआई जांच की मांग करते हुए मामले को बहुत ही सीमित आईए में अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 16 मई, 2022 को, हमने दावा किया कि तथाकथित 'शिवलिंग' पाया गया था। अंजुमन इंतेज़ामिया इसका खंडन करता है और कहता है कि यह एक फव्वारा है। हमने इस क्षेत्र की एएसआई जांच के लिए कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आईए (अंतरिम आवेदन) दायर किया था जिसे आज सूचीबद्ध किया गया था। ए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. सभी मामले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचीबद्ध होंगे।