दिल्ली आबकारी मामले में केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी, आप के इस नेता को मिली जमानत

Update: 2024-09-11 08:36 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया जबकि विनोद चौहान को शारीरिक रूप से पेश किया गया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता दुर्गेश पाठक और अन्य को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। वे राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन पर पेश हुए थे। इस मामले में आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम पिछले दो-तीन सालों से यह ड्रामा देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठे मामलों के जरिए आप को खत्म करना चाहते हैं लेकिन यह सब धीरे-धीरे उजागर हो रहा है। सभी को ज़मानत मिल रही है और वे जेल से बाहर आ रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप ऑर्डर कॉपी देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी एजेंसी के पास केस बनाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। यह दौर इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई- जिसने स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की बात की थी, और वे इसे खत्म करने में विफल रहे।

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को इसी केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन सीबीआई मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है जिसकी वजह से वह अभी भी न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

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