सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, SC ने कहा- दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए

Update: 2024-06-24 08:07 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के पहले दिन जमानत पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। सिंघवी ने पूछा कि जब तक हाई कोर्ट अपना आदेश नहीं देता, तब तक मुख्यमंत्री को रिहा क्यों नहीं किया जा सकता। वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के पक्ष में जमानत का आदेश है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश एक या दो दिन में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह अभी कोई आदेश पारित करता है, तो वह मामले पर पहले से ही विचार कर रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधीनस्थ न्यायालय नहीं, बल्कि हाईकोर्ट है।

सिंघवी का तर्क है कि 21 जून को 10:30 बजे हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण के आदेश पारित कर दिया और जमानत का आदेश देने के बाद दलीलें सुनी गईं। सिंघवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक बार जमानत मिलने के बाद उसे बिना किसी विशेष कारण के रोका नहीं जा सकता।

बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दिया था। लेकिन केजरीवाल के जमानत के एक दिन बाद प्रर्वतन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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