दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, जमानत आदेश पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पलटते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। यानी अभी उन्हें जेल में रहना होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर विचार नहीं किया है। तो वहीं हाई कोर्ट के फैसले पर आप का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा।
बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दिया था। लेकिन केजरीवाल के जमानत के एक दिन बाद प्रर्वतन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।