अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं आया फैसला, थम नहीं पाई धड़कनें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। ठीक ढाई बजे कोर्ट की बेंच बिना आदेश दिए उठ गई। अब 9 मई को फिर से सुनवाई होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
आज जब सुनवाई शुरू हुई तो ईडी के वकीलों ने कहा कि 100 करोड़ के घोटाले में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वह जांच को किसी दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं। वकीलों ने कहा कि अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो गलत परिपाटी की शुरुआत होगी और हर कोई जमानत मांगने लगेगा।
उधर कोर्ट ने यह तर्क भी रखा कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इन्हें चुनाव प्रचार तक अंतरिम बेल दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज। कोर्ट ने कहा कि जनता को चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को समझने और सुनने का मौका मिलना चाहिए ताकि वह एक निष्कर्ष तक पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर सके।
कोर्ट के बाहर भाजपा और आप का प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता जुट गए। दोनों ने एक दूसरे के आमने-सामने होते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा जमानत का विरोध कर रही थी तो आम आदमी पार्टी जमानत देने की मांग। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त दिखाई दी।