चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका मनीष सिसोदिया ने ली वापस, सीबीआई ने कोर्ट में दी ये दलीलें
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में नियमित जमानत की मांग कर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगा।
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च, 2023 को ईडी ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दोनों ही मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।