परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 की और 2022 की 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची रद्द
By : Tripada Dwivedi
Update: 2024-08-16 17:28 GMT
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 5 जनवरी 2022 की 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है।
वहीं कोर्ट ने कहा है कि नयी चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े।
यह फैसला जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस बृजराज सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल 90 विशेष अपीलों को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।