ममता सरकार का अपराजिता बिल पर किरेन रिजिजू ने साधा निशाना, कहा- पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की...

Update: 2024-09-04 06:35 GMT

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से बलात्कार रोधी विधेयक पारित कर दिया है। जिसमें पीड़िता की मौत होने या उसके ‘कोमा' जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देने की कार्रवाई होगी। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर 2018 का एक पत्र शेयर करते हुए पोस्ट कर लिखा है कि मुझे दुख है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की। 2021 का यह पत्र इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 2018 में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए संसद द्वारा एक कड़ा कानून पारित किया गया था। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए।


इस बिल का आधिकारिक नाम अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) 2024 है। इसका उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।

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