गुजरात दंगा मामला: तीस्ता सीतलवाड को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत बढाई गई.

Update: 2023-07-05 10:49 GMT


सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में तीस्ता सीतलवाड को फिर राहत दी है. शीर्ष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में तीस्ता सीतलवाड को दी गई अंतरिम जमानत बढा दी है।

19 जुलाई को अलग से सुनवाई होगी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नियमित जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीतलवाड द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। इससे पहले एक जुलाई को शीर्ष अदालत ने सीतलवाड को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.

गुजरात सरकार ने किया विरोध

आपको बता दें कि गुजरात दंगों के बाद झूठे हलफनामे और झूठे गवाहों के जरिए निर्दोष लोगों को सजा दिलाने की साजिश रचने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ को बरी करने की याचिका का राज्य सरकार ने विरोध किया है.

सीतलवाड़ पर लगाया पीड़ितों को फंसाने का आरोप

गुजरात सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबालाल पटेल को बताया कि तीस्ता सीतलवाड ने 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों का भरोसा तोड़ा है. सरकार की दलील थी कि पीड़ितों के नाम पर फर्जी शपथ पत्र पेश कर कई निर्दोष नागरिकों और अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची गयी है.

पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया था

बता दें कि तीस्ता सीतलवाड को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जून 2022 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी कुमार और संजीव भट्ट को सह-आरोपी बनाया गया था.

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