दिल्ली में ग्रेप-4 रहेगा लागू! सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को लगाई फटकार
By : Tripada Dwivedi
Update: 2024-12-02 10:52 GMT
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेप-4 को लागू रहने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब एक्यूआई कम होगा तभी ग्रेप-4 को ही ढील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सभी संबंधित अधिकारियों को वायु प्रदूषण को कम करने वाले उपायों के बारे में बताने और इन उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों का समन्वय करने का निर्देश दिया
कोर्ट ने कमिश्नरों द्वारा आई रिपोर्ट पर कहा कि MCD, दिल्ली पुलिस, DPCC और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह कमी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपायों का कार्यान्वयन हो।