सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी

Update: 2024-07-02 10:44 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई तय की है। सीबीआई ने कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

बता दें केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पहला बिंदु गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है? जून में सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है। सीबीआई ने केजरीवाल को अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया।

सिंघवी ने आगे कहा कि वर्ष 2022 की प्राथमिकी पर 2023 अप्रैल में पूछताछ की गई और अब जून 2024 में गिरफ्तार हुई है। ऐसे में गिरफ्तारी की तात्कालिकता या आवश्यकता नहीं हो सकती। एजेंसी को गिरफ्तारी का कोई कारण या आधार होना चाहिए। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी मेमो उल्लेखनीय है जिसमें क्यों, कैसे, किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई।

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