दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, जानें पूजा पर क्या आरोप हैं?
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ हासिल करने वाली पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि पूजा खेड़कर ने साजिश रची है और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
अगस्त में पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी गई थी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें आयोग की सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया। यूपीएससी ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया था।
न्यायमूर्ति चंदर धारी सिंह की पीठ ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, अदालत ने अंतिम निर्णय होने तक खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। खेडकर ने अधिवक्ता बीना माधवन के माध्यम से कहा कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।