दिल्ली आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर, सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Update: 2024-09-13 05:27 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती है, तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाइयों के लिए उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने एक अलग फैसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की गिरफ्तारी से ईडी मामले में दी गई जमानत पर असर पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर वकील संजीव नासियार ने कहा कि सीबीआई मामले में जमानत मंजूर हो गई है। यह राहत का बड़ा दिन है। सीएम पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, दोनों जजों के अलग-अलग विचार हैं। आदेश आने के बाद ही मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा। कुछ सामान्य शर्तें हैं। सीबीआई से जुड़े मामलों पर वह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मामला विचाराधीन है। उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, अदालत में उपस्थित रहना होगा। वह प्रचार कर पाएंगे। हम जल्द ही उन्हें दिल्ली और फिर हरियाणा में देखेंगे।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज के अखबारों में बताया गया है कि करीब 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और आज सिर्फ दो लोग जेल में रहे, इसलिए जमानत मिलना तय था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा, वह केंद्र के लिए बड़ी आलोचना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगर केंद्र में थोड़ी भी शर्म है तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन आती है, कोर्ट ने साफ कहा है कि देश की प्रमुख एजेंसी ने बदले की भावना से काम किया है।

बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इसी केस से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और आज सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है।

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