श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज

Update: 2024-08-01 10:11 GMT

प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया। इसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।

यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने छह जून को सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त से होगी।

मंदिर पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मंदिर पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के सीपीसी के आदेश सात,रूल -11 का आवेदन खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के संकेत दिए गए हैं।

बता दें कि मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।

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