दिल्ली में जल सकंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हिमाचल प्रदेश को दिया 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश

Update: 2024-06-06 06:55 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के जल संकट को लेकर दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति दे दी है। हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि वह हथिनीकुंड से वजीराबाद तक अतिरिक्त पानी को निर्बाध रूप से दिल्ली तक पहुंचाए ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को कम किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए 7 जून को अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है। उसने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को हथिनीकुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए पानी को मापने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी बचाने के उपाय करने को कहा है। 10 जून तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

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