सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखने पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 26 जुलाई को

Update: 2024-07-22 08:20 GMT

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब सिर्फ दुकानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे।

बता दें मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसे पूरे राज्य में बढ़ा दिया है।

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