सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! नीट यूजी की दोबारा परीक्षा नहीं होगी

Update: 2024-07-23 12:16 GMT

नई दिल्ली। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया और कहा कि नीट यूजी दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा की पवित्रता खंडित होने का कोई सबूत नहीं है।

सीजेआई ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है उनकी बेदाग कैंडिडेट से अलग कर पहचान कर पाना संभव है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है।

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि इस साल के लिए फिर से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा साथ ही प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा।

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