बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के दौरान परीक्षा में एंटी पेपर लीक कानून लागू होगा
पटना। आईपीएस संजीव सिंघल के अध्यक्ष के काल में पिछले साल हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के दौरान परीक्षा भवन में प्रश्नपत्र के साथ उत्तर भी पहुंच गए थे। नए अध्यक्ष ने इस बार की परीक्षा में एंटी पेपर लीक कानून के लागू होने की बात कही है।
सिपाही भर्ती परीक्षा में वही कानून लागू होगा जो पिछले महीने बिहार विधानमंडल से पास हुआ है। रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय चयन (सिपाही भर्ती) पर्षद के अध्यक्ष बनाए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव कुमार सिंघल के राज में पिछले साल परीक्षा शुरू हुई तो पर प्रश्नपत्र का हल तैयार होकर परीक्षा भवन में पहुंचा मिला था। वो भी एक नहीं कई जगह मिला। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाले भी पकड़े गए। गड़बड़ी के बावजूद भी एसके सिंघल ने इन सभी बातों को नकारते हुए कोई कार्रवाई नहीं की।
मामला आर्थिक अपराध शाखा के पास गया और तीन अक्टूबर को आदेश आया कि परीक्षा रद्द हो गई है और आगे भी स्थगित रहेगी। अब आईपीएस जितेंद्र कुमार ने केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के रूप में इसकी तैयारी कर रखी है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आज उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस परीक्षा में एंटी पेपर लीक कानून लागू होगा।
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह परीक्षा छह पालियों में आयोजित की जाएगी। एक पाली में परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश से पूर्व उनकी DFMD/ HHMD तथा जिला पुलिस के प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग की जाएगी।