इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 23 किलो विदेशी सोना जब्त, फर्म और मालिक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना
कन्नौज और कानपुर में 196 करोड़ रुपये और 23 किलो विदेशी सोना बरामद करने के मामले में इत्र व्यापारी पीयूष जैन और उनकी फर्म पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि इस मामले में जेल गए पीयूष जैन 254 दिन बाद 8 सितंबर 2022 को रिहा हुए थे.
डीजीजीआई में जीएसटी चोरी और डीआरआई में सोने की तस्करी के मामले दर्ज किए गए।
अब इस मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 23 किलो विदेशी सोना जब्त किया है. पीयूष के अधिवक्ता चिन्मय पाठक ने बताया कि पीयूष जैन के खिलाफ डीजीजीआई द्वारा जीएसटी चोरी और डीआरआई में सोना तस्करी के मामले में दर्ज मामलों में विशेष सीजेएम कोर्ट में 23 मई को सुनवाई हुई थी.
डीआरआई अधिकारी ने विशेष सीजेएम कोर्ट में दी जानकारी
जिसमें डीआरआई लखनऊ के वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी संतोष कुमार व अभिषेक विशेष सीजेएम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि पीयूष जैन और उनकी फर्म पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कन्नौज स्थित आवास से मिली विदेशी 23 किलो विदेशी सोने की ईंटें भी जब्त की गई हैं।
पीयूष जैन पर 496 करोड़ रुपए का टैक्स
करीब पांच माह पूर्व 11 दिसंबर को खुफिया विभाग के महानिदेशक की टीम ने पीयूष जैन के करीबी रिश्तेदार व ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के गोदाम व कार्यालय पर छापा मारा था. टीम ने कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए थे। टीम को प्रवीण जैन के बारे में जानकारी मिली थी कि वह शिखर पान मसाला के माल की ढुलाई में शामिल है. विभाग की कार्रवाई पीयूष जैन से मिले लिंक के आधार पर की गई।
सूत्रों का कहना है कि डीजीजीआई अहमदाबाद द्वारा तैयार पीयूष जैन के कारोबार के ब्यौरे के आधार पर प्रवीण जैन के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के बाद डीजीजीआई ने पीयूष जैन पर 496 करोड़ 68 लाख रुपये का टैक्स लगाया और इसके लिए नोटिस भी भेजा था.