WAKF BILL: बंगाल में वक्फ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन के चलते धारा 163 लागू, जानें कब तक सस्पेंड रहेगी इंटरनेट सेवा
इंटरनेट सेवाएं 11 अप्रैल 6 बजे तक निलंबित रहेगी।;
कोलकाता। सरकार के वक्फ अधिनियम बिल को लागू करने की शुरूआत से ही इसका विरोध किया जा रहा था। जैसे ही बिल को पास किया गया वैसे ही विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में इस बिल का भारी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंगलवार को वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। सड़क पर अपराजकता फैल गयी कई वाहनों को आग लगा दी गई और पत्थर फेंके गए।
अब बढ़ते दंगों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में कानून की धारा 163 लागू कर दी है। साथ ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी ,जो अगले 48 घंटे तक प्रभावी रहेगी। यह 10 अप्रैल 6 बजे से लागू रहेगी, जबकि इंटरनेट सेवाएं 11 अप्रैल 6 बजे तक निलंबित रहेगी।
राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने निंदा की
राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हिंसा की निंदा की और राज्य सरकार को ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। राजभवन के बयान के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बंगाल के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से "कड़ी सख़्ती" से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि निहित स्वार्थों द्वारा भड़काई गई ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के खिलाफ हैं और राज्य सरकार को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
स्थिति अब नियंत्रण में
पश्चिम बंगाल पुलिस ने X पर कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और राजमार्ग पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। पथराव के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आईं है, लेकिन हिंसा के फैलाने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।