अब्बास अंसारी को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, जाने क्या शर्त रखी ?
नई दिल्ली। विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के गैंगस्टर कानून के अंतर्गत दर्ज एक मामले में अंतरिम जमानत दी है। हालांकि जमानत देने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्त रखी है। विधायक अब्बास अंसारी से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास से बाहर न निकलने और मऊ निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा है।
हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका की खारिज
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को प्रदेश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से जमानत शर्तों के अनुपालन पर 6 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
बता दें पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन पर और कुछ अन्य लोगों पर वित्तीय और अन्य लाभ के लिए गिरोह बनाने का आरोप लगाया गया था।
अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुभासपा के विधायक हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच जारी है। इस मामले में उन्हें छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।