हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की सुनवाई पर रोक लगाई

Update: 2025-01-08 10:58 GMT

- कोर्ट ने 4 हफ्तों में सभी से जवाब मांगा

- सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी याचिका

प्रयागराज। संभल की जामा मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी पक्षकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्तों में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

दरअसल, जामा मस्जिद की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने 4 जनवरी को याचिका दाखिल की थी, जिसमें सर्वे रोकने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है।

कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अधिवक्ता प्रभास पांडेय ने दलील दी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से एसएफए नकवी ने पक्ष रखा।

इससे पहले, संभल कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई 5 मार्च तक नहीं होगी। संभल कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही हाईकोर्ट का यह आदेश आया।

नवंबर में सर्वे और फिर हुई हिंसा के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था।

मुस्लिम पक्ष की याचिका में संभल जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने की मांग की गई थी। साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने और दीवानी अदालत के सर्वे आदेश की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर था, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी।


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