Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू, ईडी देगी जवाब

Update: 2023-10-05 07:24 GMT

दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इससे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का धांधली से कोई संबंध है. आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है।

ईडी आज अपना जवाब देगी

आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई का दूसरा दिन है. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब दिल्ली शराब नीति घोटाले में राजनीतिक दल को फायदा होने की बात कही जा रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? कोर्ट ने कहा कि उन्हें (मनीष सिसौदिया) को इससे कोई लाभ नहीं मिला है और यहां राजनीतिक दल लाभार्थी है लेकिन पार्टी को अभी भी आरोपी नहीं बनाया गया है. आज ईडी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी. मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ कर रही है. मनीष सिसौदिया ने दो याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें जमानत न देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. ईडी की ओर से सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए.

सिसौदिया फरवरी से जेल में हैं

आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसौदिया को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने मनीष सिसौदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. मनीष सिसौदिया पर दिल्ली में शराब नीति बनाते समय कई धांधली का आरोप है. मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं.|

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