जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत

Update: 2024-12-18 12:59 GMT

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को यूएपीए मामले में अंतरिम जमानत दे दी। उनपर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था।

उन्हें परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत की शर्तें हैं कि खालिद मामले से जुड़े किसी भी गवाह और किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।

कोर्ट ने खालिद को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने का निर्देश दिया है। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलेंगे, वह अपने घर या उन जगहों पर रहेंगे जहां शादी की रस्में होंगी और खालिद को 3 जनवरी 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

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