दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को एक-दो दिन में अपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराने का दिया निर्देश

Update: 2024-08-28 07:51 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को एक-दो दिन में अपूर्ण दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने वकीलों को अदालती रिकॉर्ड से तस्वीरें लेने की अनुमति दी है, यदि वह स्पष्ट हो। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे होगी।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपी आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी है। इसी मामले में 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

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