डोमिनोज़ स्टोर में नकली पनीर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना, चिली फ्लैक्स का भी सैंपल फेल

Update: 2023-08-05 10:39 GMT

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 37 दावों पर फैसला कर 28 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें पनीर, दूध, रसगुल्ले समेत मिर्च मसालों के सैंपल लिए गए, जिनमें से कुछ अधोमानक, कुछ गलत और कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाले पाए गए।आरडीसी स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर से लिए गए पनीर के सैंपल और रेड चिली फ्लैक्स के सैंपल फेल पाए जाने पर साढ़े तीन लाख का जुर्माना और 290000 का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि पिछले एक माह में लिए गए नमूनों को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। जिन सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, उन पर केस दर्ज कर लिया गया।इनमें से कश्मीरी मिर्च पाउडर, महाराजा चाप, ब्रेड स्प्रेड तंदूरी, मिल्क पाउडर समेत पनीर के छह, मावा के तीन, रसगुल्ले के तीन सैंपलों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें पगड़ीवाला स्वीट्स एंड फूड्स से पनीर के सैंपल पर एक लाख 50 हजार, शिप्रा मॉल स्थित फूड मार्केट से लिए गए पनीर के सैंपल पर एक लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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