दिल्ली एलजी ने पांच इंजीनियरों के खिलाफ दिए जाएं के आदेश, सरकारी खजाने को 200 करोड़ रुपये का नुकसान का अनुमान

Update: 2024-10-28 12:35 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में 200 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग, जीएनसीटीडी के इलेक्ट्रिकल डिवीजन के पांच इंजीनियरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) को जांच के आदेश दिए हैं।

एलजी वीके सक्सेना ने पीओसी अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 17ए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। जिन इंजीनियरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, उनमें सुभाष चंद्र दास, एई, सुभाष चंद, एई, अभिनव, जेई, रघुराज सोलंकी, जेई और राजेश अग्रवाल, जेई, स्वास्थ्य क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी शामिल हैं।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम से जुड़े इस कथित घोटाले से सरकारी खजाने को 200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में एफआईआर संख्या 08/2024 दिनांक 06 मई 2024 को दर्ज की थी।

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