दिल्ली: 200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, दो अन्य को जमानत देने से हाई कोर्ट ने इनकार किया

Update: 2023-07-11 07:10 GMT

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सितंबर 2021 में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पोलोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इसी मामले में दो अभियुक्तों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉलोज और अन्य पिछले साल से न्यायिक हिरासत में हैं। मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मामले में दायर तीनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सितंबर 2021 में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था।

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