DELHI --चचेरी बहन से रेप के आरोपी को 135 साल की सजा, आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद करता था ब्लैकमेल

Update: 2023-06-20 05:25 GMT

दिल्ली -- नई दिल्ली. नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के मामले में केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 135 साल कैद की सजा सुनाई. सरकारी वकील रघु ने बताया कि हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीर साजी कुमार ने 24 वर्षीय व्यक्ति को कुल 135 साल की सजा सुनाई. अभियोजक ने कहा कि आरोपी को सजा साथ-साथ काटनी होगी और उनमें से अधिकतम 20 साल थी. दोषी को 20 साल जेल की सजा काटनी होगी अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी युवक पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. पीड़िता ने वारदात के वक्त 15 साल की थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था और वह उसे अपने स्कूल ले जाता था और घर वापस उसकी नानी के पास लाता था. अभियोजक ने बताया कि इस निकटता का फायदा उठाते हुए युवक ने नहाते समय पीड़िता का वीडियो रिकॉर्ड करके, उसने उसके साथ अंतरंग संबंध स्थापित किए और उसे गर्भवती कर दिया. वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, जो बाल कल्याण समिति की देखरेख में हैं. वहीं केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने कुछ साल पहले नाबालिग लड़की से अनेक बार बलात्कार करने के लिए बीते शनिवार को प्राचीन वस्तुओं के विवादास्पद स्वयंभू व्यापारी मोनसन मावुंकल को जीवन का अंत होने तक कारावास में रहने की सजा सुनाई और कहा कि दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का पात्र नहीं है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश के. सोमन ने कहा कि 53 वर्षीय दोषी ने अपनी घरेलू सहायिका की बेटी से कई महीनों तक बलात्कार किया.

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