बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास, पेपरलीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी

Update: 2024-07-24 10:26 GMT

पटना। नीट-यूजी पेपरलीक केस को लेकर बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। अब पेपरलीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं तीन से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा।

सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपरलीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनएंगे। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है। केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ी को रोकने के लिए नियम बनाया। पूरे देश में लागू हो गया है। वहीं विपक्ष सदन से बाहर चले गए।

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