Right to Education Act: अब क्लास 5 और 8 में विफल होने वाले छात्रों को फेल करने का राज्य सरकार को होगा अधिकार
By : Nandani Shukla
Update: 2024-12-23 12:07 GMT
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कक्षा 5 से 8 के छात्रों के लिए नो डिटेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इस पॉलिसी से राज्यों को उन छात्रों को फेल करने की अनुमित मिल जाएगी। जो 2009 में आरटीई अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत के शैक्षिक ढांचे की आधारशिला रही थी।
नए नियमों के अनुसार राज्य सरकारें अब क्लास 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा लेने की अधिकारी होगी। साथ ही अगर छात्र अगली क्लास में जाने योग्य नहीं होगा या फेल हो जाएगा तो उसे अगले क्लास के लिए पदोन्नति नहीं मिलेगी।
बता दें कि गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली सहित कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसे उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में जो छात्र फेल होंगे उन्हें उसी क्लास में रोक दिया जाएगा।