स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Update: 2024-05-27 12:21 GMT

नई दिल्ली। स्वाती मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

बता दें बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल पर मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बाद में बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश के बाद उन्हें 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बिभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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