सीएम केजरीवाल को नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, याचिका दायर करने वाले पर लगा 75 हजार का जुर्माना

Update: 2024-04-22 07:48 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जैसे-जैसे जेल में दिन बीत रहे हैं, उतनी तेजी से उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और याचिका दायर करने वाले शख्स पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षा वाली पीठ ने कहा कि यह अदालत ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए, आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। सीएम केजरीवाल को लेकर दायर की गई चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर हैं।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पहले संजय सिंह और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों को भी अभी तक कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली है। ईडी ने आरोप आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता के. कविता से 100 करोड़ लिए थे। हालांकि, इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहना है कि आम नेताओं पर लगे किसी तरह के आरोप ईडी साबित नहीं कर पाई है।

बता दें कि सीएम केजरीवाल के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अघोषित रूप से उनका कार्यभार संभाल रही हैं। जेल जाने के कुछ दिन बाद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बारे में सुनीता केजरीवाल ने लोगों को अवगत कराया कि गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी।

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