Imran Khan News: इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद उस्मान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान की टांग नहीं टूटी है। दरअसल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए इमरान खान को अंदर आते ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले कहा 'हैप्पी टू सी यू'। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी गलत है। इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है।इसके बाद इमरान खान को फौरन रिहा करने के आदेश दिए। रिहा होने के बाद इमरान खान लाहौर जाएंगे। इमरान खान को कहा गया है कल वे हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट का जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करें।
रिहाई के बाद इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे कस्टडी में डंडे मारे गए। लाठियों से पीटा गया। ऐसा तो कोई क्रिमिनल के साथ भी नहीं करता। उधर, कोर्ट ने इमरान खान से कहा है कि वे बाहर जाकर हिंसा रुकवाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने करीब साढ़े 4 बजे एक घंटे में इमरान खान को पेश करने को कहा था। तय समय के काफी बाद इमरान खान कोर्ट पहुंच गए हैं। काले रंग की बुलेटप्रूफ मर्सिडीज में बैठकर इमरान खान कोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ 8 गाड़ियों का काफिला आया। इससे पहले दो ट्रक भरकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के लिए उतारे गए। कोर्ट के बाहर काफी कड़ी सिक्योरिटी है। इमरान के आने से पहले पहले इमरान खान को रेड जोन में पहुंचाया गया था और रेड जोन को सील कर दिया गया।
इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार शाम करीब साढ़े 4 बजे आदेश दिया कि 1 घंटे की अवधि में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट में पेश किया जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। यह बात पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनएबी ने अदालत की अवमानना की है। भविष्य के लिए मिसाल पेश करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शाम 5 बजे तक कोर्ट में पेश करने को कहा था। उधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। सशस्त्र बलों के प्रमुख भाग लेंगे।
दरअसल, इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। PTI ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी इस याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 10ए के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है। SC में लगाई गई याचिका में कहा गया है-नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB के चेयरमैन द्वारा जारी वारंट अवैध हैं।