ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' पर से प्रतिबंध हटाया
फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राज्य द्वारा फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल में लगी रोक हटा दी।
मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 8 मई को फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा रहे हैं. इस प्रतिबंध का कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'द केरला स्टोरी' मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता, नहीं तो सभी फिल्मों के लिए ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाएगी.
उसी समय, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया।
जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देख सकते हैं
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि, 'निर्माताओं को चाहिए साथ ही एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि 32000 लापता लड़कियों के आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है.'
सीजेआई ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने के मुद्दे पर वह गर्मी की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. इसके बाद जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।
फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन
5 मई को रिलीज हुई केरला स्टोरी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8.50 करोड़ की ओपनिंग की। वहीं, पिछले हफ्ते के वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो द केरला स्टोरी ने 12 मई शुक्रवार को 12.35 करोड़ की कमाई की। वहीं, शनिवार को 19.50 और रविवार को 23.75 करोड़ की कमाई की।