तय समय तक पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा भारत तो जाना पड़ सकता है जेल, जानें सरकार के नियम व जुर्माना का प्रावधान

Update: 2025-04-27 15:47 GMT

नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने यहां मौजूद पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि इसके बाद बहुत से लोग देश छोड़कर वापस चले गए हैं जबकि और लोगों को वापस भेजने की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात यह कि है जो लोग इसके बाद भी अगर वापस नहीं जाते हैं तो उसके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेगी।

मिली जानकारी के अनुसार, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक, जो सरकार की तरफ से निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यहां तक कि उसे तीन साल तक की जेल या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।

मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय-सीमा 29 अप्रैल

बता दें कि सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा 26 अप्रैल थी जबकि मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय-सीमा 29 अप्रैल है। वहीं जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को आज भारत छोड़ना है, वे हैं - आगमन पर वीजा, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, व्यवसाय, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री हैं।

तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

3 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

दरअसल, 4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के मुताबिक, निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

वहीं इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी, (क) विदेशी होते हुए, भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक समय तक रहता है, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है। या फिर भारत या उसके अंतर्गत किसी भाग में प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है।

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