कोटकपूरा गोलीकांड: सुखबीर बादल, पूर्व डीजीपी समेत पांच आरोपियों को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
By : Abhay updhyay
Update: 2023-09-29 09:51 GMT
2015 कोटकपूरा फायरिंग मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, परमराज उमरानंगल, अमर सिंह चहल और सुखमंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय कुछ शर्तें रखी हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए उन्हें प्रभावित, दबाव या धमकी नहीं देंगे।