ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्यकर्मी पर हिंसा हुई तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर करनी होगी दर्ज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल संस्थानों को दिए निर्देश
नई दिल्ली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-हत्या के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर मेडिकल संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल संस्थानो को कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है। कई स्वास्थ्यकर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई को धमकाया जाता है या मौखिक रूप से उन पर हमला किया जाता है। इस हिंसा का अधिकांश हिस्सा या तो मरीज या मरीज के परिचारकों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान के प्रमुख को घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी।