सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिका की खारिज, कहा- हम सैकड़ों याचिकाएं नहीं सुन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करने का लिया फैसला;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मुद्दे से जुड़ी सैकड़ों याचिकाओं को नहीं सुन सकते। केवल पांच याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी।
17 अप्रैल को दिए गए थे आदेश
वक्फ कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कुल याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करने का फैसला किया था। इस मामले का शीर्षक "इन री: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025" रखा था।
बता दें वक्फ कानून के खिलाफ एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कर्नाटक राज्य एयूक्यूएएफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनवर बाशा, अधिवक्ता तारिक अहमद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद समेत लगभग 72 याचिकाएं दायर की गई थीं।
नई याचिका वापस लेने के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता सैयद अलो अकबर के वकील से कहा कि वह लंबित पांच मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें, इन याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पांच मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आदेश दिए कि आप याचिका वापस लें। हमने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था। इसमें कहा गया था कि केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए लंबित याचिकाओं में आवेदन दायर करने की छूट होगी।