India's Got Latent Controversy: सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को मिली बड़ी राहत, अब जा सकते हैं विदेश

Update: 2025-04-28 11:38 GMT

नई दिल्ली। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने राहत देते हुए रणवीर को काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा रणवीर के खिलाफ जांच पूरी होने की बात कहने के बाद शर्त में ढील दी है।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से करें संपर्क

वहीं पीठ ने इलाहाबादिया से कहा कि वह अपना पासपोर्ट लौटाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें। शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से यह भी कहा कि वह उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और अगली सुनवाई पर इसे एक जगह लाने की उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।

जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश

बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया को एक यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से राहत दी थी और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन नोडल साइबर पुलिस के जांच अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 3 मार्च को इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट "द रणवीर शो" को फिर से शुरू करने की शर्त के साथ अनुमति दी थी। 

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