SAMBHAL: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद को रंगाई पुताई और लाइटिंग की दी अनुमति, जानें क्या शर्त लगाई ?
संभल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की जामा मस्जिद को लेकर आज सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने इस दौरान रमजान के मौके पर जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग की शर्तों के साथ अनुमति दी है। इसको लेकर कोर्ट ने एएसआई को एक हफ्ता का समय दिया है।
एएसआई ने कहा था मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं
दरअसल, संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर बीते दिन सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च के लिए टाल दिया था। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। उसके बाद जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी और कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गईं थी। इसके फोटोग्राफ भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए गए थे।
बता दें कि कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई और उगी हुईं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए समय लिया था। हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया था। वहीं आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है।