महाकुंभ: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, वीआईपी मूवमेंट समेत उठाए गए कई सवाल
प्रयागराज। महाकुंभ में हुए हादसे ने सभी के मन में दहशत फैला दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। यह हादसा मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान से ठीक पहले हुआ था, जिसमें 30 लोगों की दुखद मौत हो गई थी।
जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 29 जनवरी को महाकुंभ के दौरान हुई घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मंगलवार देर रात हुए हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग से जांच कराने का आदेश दिया था। साथ ही, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है।
हादसे के बाद पुलिस ने देर रात से ही मेले में जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी थी। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया और यातायात पुलिस ने सात आपातकालीन योजनाएं लागू कर भीड़ पर काबू पाया। इसके तहत श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने दिया गया। मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस ने 32 योजनाएं बनाई थीं, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शहर और सीमाओं पर आने-जाने वाली भीड़ को शामिल किया गया था।