RG कर मामला: राज्य सरकार और CBI दोनों ने दोषी संजय रॉय को फांसी देने की मांग की
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर दो अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। ये अपीलें RG कर अस्पताल के बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। राज्य सरकार और CBI दोनों ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
रिपोर्ट के अनुसार एक डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति देबांगसु बसक ने की, ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। दोनों पक्षों ने यह तर्क दिया कि 20 जनवरी को सियालदह सत्र न्यायालय का आदेश, जिसमें रॉय, जो एकमात्र दोषी है, को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।
सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार के अलावा उसे भी अपर्याप्त सजा के आधार पर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है।