आसमान से ज़मीन पर उतरते ही थम गईं सांसें: हाल ही में पायलट की हुई थी शादी, जानें कैसे आया हार्ट अटैक
एयरलाइन की पुष्टि: श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SXR) से दिल्ली तक उड़ान का सफल संचालन करने के बाद 28 वर्षीय नवविवाहित पायलट ने कॉकपिट में उल्टी की, अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया;
नई दिल्ली (राशी सिंह)। एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX) के 28 वर्षीय पायलट, अरमान, की बुधवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर हृदयाघात से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलट ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SXR) से दिल्ली के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX) की फ्लाइट का सुरक्षित संचालन किया था। लैंडिंग पूरी करने के तुरंत बाद पायलट ने कॉकपिट के अंदर अचानक उल्टी की, जिसके बाद उन्हें एयरलाइन के डिस्पैच कार्यालय में ले जाया गया, जहां उन्हें हृदयाघात आया।
घटना के बाद पायलट को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पायलट की पहचान अरमान के रूप में हुई है, जो हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे थे।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने इस दुखद घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “हमें एक मूल्यवान सहकर्मी को चिकित्सा स्थिति के कारण खोने का गहरा दुख है। इस गहरे दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ हैं। हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस भारी नुकसान से उबर रहे हैं।”
एयरलाइन ने मीडिया और जनसाधारण से गोपनीयता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, “हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इस समय गोपनीयता का सम्मान करें तथा अनावश्यक अटकलों से बचें। साथ ही, हम उचित प्रक्रिया में संबंधित प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
थकान कम करने की दिशा में DGCA का रोडमैप
फरवरी 2025 में, DGCA ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर यह बताया कि वह पायलटों की उड़ान अवधि और विश्राम समय को लेकर सख्त दिशानिर्देश लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत, 1 जुलाई 2025 से पायलटों का साप्ताहिक विश्राम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा। साथ ही, 1 नवंबर 2025 से रात के समय उड़ानों की संख्या को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा।
DGCA के वकील ने न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू को सूचित किया कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के 22 संशोधित खंडों में से 15 को 1 जुलाई तक और शेष 7 को 1 नवंबर तक लागू किया जाएगा। अदालत ने भी DGCA को निर्देश दिया है कि वह इन दिशानिर्देशों को तय समय पर सख्ती से लागू करे। पायलट संघों की ओर से भी यह आग्रह किया गया है कि इन समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। DGCA ने स्पष्ट किया है कि उसने पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया है और अब वह उसमें निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
मानवता और गोपनीयता की अपील
28 वर्षीय पायलट की दुखद मौत के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हमें चिकित्सा स्थिति के कारण एक मूल्यवान सहकर्मी को खोने का गहरा अफसोस है। इस गहरे दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।"
उन्होंने सभी से इस कठिन समय में गोपनीयता बनाए रखने और अटकलों से बचने की अपील की है।
अन्य घटनाएं भी बनी चिंता का विषय
इसी बीच, एयर इंडिया से जुड़ी एक और घटना सामने आई है। 9 अप्रैल को दिल्ली से बैंकॉक जा रही एक उड़ान के दौरान एक यात्री ने कथित रूप से अपने साथी यात्री पर पेशाब कर दिया। इस घटना के बाद एयरलाइन ने आरोपी को एक महीने के लिए ‘नो-फ्लाई’ सूची में डाल दिया है।
ये घटनाएं यह दर्शाती हैं कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा, पेशेवर आचरण और कर्मचारियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक गंभीरता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। DGCA के प्रस्तावित नियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, लेकिन इनका समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन बेहद ज़रूरी है।