मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में हुई बैठक, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से किया जाएगा लिंक
नई दिल्ली। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का मुद्दा काफी समय से उठा है। निर्वाचन आयोग ईपीआईसी को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्रवाई करेगा। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है
बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के मुताबिक, मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है जबकि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का कार्य केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 (4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनरूप किया जाएगा।
वहीं इसको लेकर यूआईडीएआई और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज अपने मुख्यालय निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है।